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उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की सौगात! दरों में चार फीसदी का इजाफा, आदेश जारी

editor
  • Tapas Vishwas
  • January 13, 2024 12:01 PM
DA gift to Uttarakhand state employees and pensioners! Rates increased by four percent, order issued

उत्तराखंड शासन ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों-पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ता(डीए) की दरों में चार फीसदी का इजाफा कर दिया है। महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर का भुगतान एक जुलाई 2023 से होगा। एक जुलाई से 31 दिसंबर 24 डीए का नकद भुगतान होगा। एक जनवरी से यह नियमित वेतन में आएगा।

अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किए। जारी आदेश के तहत सातवां वेतनमान लेने वाले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षक संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों कार्य प्रभारित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद डीए की दर 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत हो जाएगी। आदेश के मुताबिक अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी? शेष धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा। डीए राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मिलेगा। डीए बढ़ोतरी का यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों व सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू नहीं होगा। इन संस्थाओं के लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। प्रदेश के करीब सवा लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को एक जुलाई 2023 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई राहत जारी कर दी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रम में उन्हें 42 प्रतिशत के स्थान पर 46 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। ये आदेश उच्च न्यायालयों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, स्थानीय निकाय व सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित पेंशनर या पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। उनके अलग से संबंधित विभाग आदेश जारी करेंगे। सरकारी पेंशन ले रहे विद्यालयी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाव राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी पेंशनरों पर ये आदेश लागू होगा।


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