दिल्लीः जंतर-मंतर हंगामे में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज को कोर्ट से राहत, तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर
नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। भारद्वाज को प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है। यह पूरा मामला दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान किसी बात को लेकर स्थिति अचानक बिगड़ गई और मौके पर हंगामा शुरू हो गया। इसी दौरान निशु आजाद के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट की घटना सामने आई। घटना के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को आरोपी बनाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से ही मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। इसी क्रम में मामला पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पहुंचा, जहां बचाव पक्ष की ओर से आरोपी को राहत दिए जाने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया। अदालत के इस आदेश के बाद आरोपी को फिलहाल राहत मिल गई है।