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बनभूलपुरा हिंसा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई! मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत अन्य की जमानत याचिका पर बहस, मोकिन सैफी को मिली राहत

  • Awaaz Desk
  • February 11, 2026 12:02 PM
High Court hears Banbhulpura violence case; main accused Abdul Malik and others face bail pleas, Mokin Saifi granted relief

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित अन्य लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने मोकिन सैफी की जमानत मंजूर कर दी है। आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास गुगलानी ने कोर्ट को अवगत कराया कि मोकिन सैफी का नाम न तो प्राथमिकी में है न ही वह घटना में शामिल हैं। संदेह के आधार पर उन्हें वेवजह गिरफ्तार किया गया, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय। बता दें कि अब्दुल मलिक सहित अन्य के खिलाफ बनभूलपुरा दंगे के समय चार मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसमें से एक मामला ये भी था कि मलिक ने कूटरचित, झूठे शपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि को हड़पने का कार्य किया। यही नहीं उनके द्वारा नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग, अवैध निर्माण करके उसे बेचा गया। जब जिला प्रशासन इस अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची तो उनपर पथराव किया गया। बाद में इसने दंगे का रूप ले लिया। इसी दंगे में सरकारी, पुलिस व अन्य लोग घायल हो गए। कईयों की जान तक चली गयी। आरोपियों का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में उनका नाम नही है। पुलिस ने उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। दंगे में शामिल कई लोगों को पूर्व में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।


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