नैनीतालः गौशाला निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई! हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर स्थिति बताने को कहा

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्दूचौड़ व खटीमा में गौशाला निर्माण हेतु शीघ्र धन आवंटन करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से इस सम्बंध में दो सप्ताह के भीतर स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि हल्द्वानी के हल्दुचौड़, जिला नैनीताल स्थित श्री गौड़ राधा कृष्ण मंदिर समिति द्वारा जनहित याचिका दायर कर कहा है कि समिति द्वारा संचालित नित्यानंद आश्रम हल्दुचौड़ स्थित गौशाला व दिया खटीमा स्थित गौशाला मे 1500 पशु हैं। जिनके रखरखाव हेतु कोई बाड़े की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण ये पशु गर्मी, बरसात व जाड़े के मौसम का शिकार हो रहे हैं। इसलिए इन अबोध पशुओं को बचाने हेतु तत्काल बाड़े बनाये जाने की जरूरत है। जनहित याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत निराश्रित गोवंस के संरक्षण हेतु गौशाला-गौसदनों के निर्माण व विस्तारीकरण हेतु 4 जनवरी 2024 को धन आवंटन का निर्णय लिया गया है इस सम्बन्ध मे 13 मार्च 2024 को निदेशक पंचायती राज के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों मे स्थित गौशाला हेतु 10 करोड़ रुपये के आवंटन का जिक्र किया गया है। उक्त आवंटन के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा संचालित दिया खटीमा गौशाला हेतु 79.15 लाख रूपए तथा परमा हल्दुचौड़ गौशाला हेतु 45ण्35 लाख रूपये की राशि सम्बंधित जिला पंचायतों को अवन्मुक्त किये जाने का उल्लेख किया गया है। धन अभाव के कारण गौशाला मे रखे गए गौवंस को कड़क धूप से बचाने हेतु छत युक्त बाड़े का निर्माण नहीं हो पा रहा है। यदि तत्काल प्रभाव गौशाला मे छत युक्त पर्याप्त बाड़ों का निर्माण तत्काल नहीं किया गया तो करीब डेढ़ हजार गौवंस को जान का खतरा बना बना हुआ है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि उनके दोनों गौ शालाओ हेतु स्वीकृत धनराशि को शीघ्र अवमुक्त कराया जाय। ताकि इन बेजुबानों को भीषण गर्मी बरसात व ठंड के समय छत मिल सके।