नैनीतालः जिला प्रशासन के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक! डीएसए मैदान में अब 5 नवंबर तक लगे रहेंगे झूले
नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नैनीताल के डीएसए ग्राउंड से झूले हटाने के जिला प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब डीएसए मैदान में 5 नवम्बर तक झूले लगे रहेंगे। मामले के अनुसार नगर पालिका ने फ्लैट मैदान में मनोरंजन प्रदर्शनी के नाम पर 1 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक झूले लगाने की अनुमति देहरादून के ठेकेदार रमेश सजवाण को दी थी। लेकिन खेल मैदान में व्यवसायिक गतिविधियां बन्द करने के मांग को लेकर डी एस ए महासचिव व अन्य ने जिलाधिकारी को पत्र दिया था। जिसके बाद उप जिलाधिकारी नैनीताल ने 1 अक्टूबर को झूले हटाने का आदेश जारी कर दिया। जिसके खिलाफ रमेश सजवाण ने हाईकोर्ट की शरण ली। जिसमें कहा गया कि उन्हें झूले लगाने की अनुमति मिली थी। लेकिन झूले हटाने का आदेश जारी करने से पूर्व उनका पक्ष नहीं सुना गया जो कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। इस तर्क के आधार प न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने उप जिलाधिकारी के 1 अक्टूबर को जारी आदेश पर रोक लगा दी है।