नैनीतालः हल्द्वानी में अतिक्रमणकारियों को मिली राहत! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, मिलेगा दस दिन का समय
रिपोर्टः- सुनील बोरा
नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण के मामले में नगर निगम व लोक निर्माण विभाग की तरफ से अतिक्रमणकारियों को 21 अगस्त को नोटिस जारी कर 2 दिनों में अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का कहा। इस दौरान नगर आयुक्त द्वारा कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि अतिक्रमण कारियों का पक्ष सुनने के लिए दस दिन का समय देकर नया नोटिस दिया जाएगा। बता दें कि अतिक्रमण की जद में आ रहे भवन स्वामियों द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। प्रार्थनापत्र में कहा है कि 20 अगस्त को उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम या कोर्ट में जा सकते है। अभी तक कोर्ट का आदेश तक नही आया कि ऊपर से निगम व लोक निर्माण विभाग ने बिना आदेश के उन्हें 23 अगस्त तक स्वयं चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिये। उनको सुनवाई का मौका तक नही दिया।