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नैनीताल: कोरोना काल मे अधिकृत किये गए होटलों का भुगतान अब तक नही किया प्रशासन ने! होटल व्यवसायी राजीव लोचन साह की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

editor
  • Awaaz Desk
  • September 19, 2022 02:09 PM
 Nainital: The administration has not yet paid for the hotels authorized during the Corona period! Hearing in the High Court on the petition of hotelier Rajiv Lochan Sah

हाईकोर्ट ने कोविड महामारी के दौरान सरकार की ओर से अधिकृत होटलों का भुगतान नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका की अंतिम सुनवाई के लिए सात फरवरी 2023 की तिथि तय की है।
मामले के अनुसार नैनीताल के होटल व्यवसायी राजीव लोचन साह ने याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि नैनीताल जिला प्रशासन ने 26 अप्रैल 2020 को कोरोना महामारी का हवाला देते हुए उनके होटल के 30 कमरों को अधिग्रहित कर लिया था। कहा था कि प्रति कमरा 950 रुपये का भुगतान किया जाएगा, पर प्रशासन द्वारा तयशुदा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस बारे में वह प्रशासन को कई पत्र भेज चुके हैं। प्रशासन की ओर से अब यह जवाब दिया जा रहा है कि उक्त अवधि में किसी को नहीं ठहराया गया है। जबकि उस दौरान उनके द्वारा होटल में किसी को नहीं ठहराया गया था। प्रशासन ने महामारी के दौरान शहर के कई अन्य होटलों को भी अधिकृत किया था। याचिका में उन्होंने प्रशासन से भुगतान कराने की मांग की है।


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