नैनीताल: कोरोना काल मे अधिकृत किये गए होटलों का भुगतान अब तक नही किया प्रशासन ने! होटल व्यवसायी राजीव लोचन साह की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
हाईकोर्ट ने कोविड महामारी के दौरान सरकार की ओर से अधिकृत होटलों का भुगतान नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका की अंतिम सुनवाई के लिए सात फरवरी 2023 की तिथि तय की है।
मामले के अनुसार नैनीताल के होटल व्यवसायी राजीव लोचन साह ने याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि नैनीताल जिला प्रशासन ने 26 अप्रैल 2020 को कोरोना महामारी का हवाला देते हुए उनके होटल के 30 कमरों को अधिग्रहित कर लिया था। कहा था कि प्रति कमरा 950 रुपये का भुगतान किया जाएगा, पर प्रशासन द्वारा तयशुदा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस बारे में वह प्रशासन को कई पत्र भेज चुके हैं। प्रशासन की ओर से अब यह जवाब दिया जा रहा है कि उक्त अवधि में किसी को नहीं ठहराया गया है। जबकि उस दौरान उनके द्वारा होटल में किसी को नहीं ठहराया गया था। प्रशासन ने महामारी के दौरान शहर के कई अन्य होटलों को भी अधिकृत किया था। याचिका में उन्होंने प्रशासन से भुगतान कराने की मांग की है।