नैनीताल: आवारा कुत्तों और बंदरो के आतंक से पूरा शहर है परेशान! हाईकोर्ट ने नगर पालिका से मांगा 24 घँटे के भीतर जवाब
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड तथा नैनीताल शहर में आवारा कुत्तों को बंदरों के आतंक से आम लोगों को राहत दिलाने सम्बन्धी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर पालिका नैनीताल से 24 घण्टे के भीतर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने मामले में सरकार से भी दस दिन में रिपोर्ट देने के कहा। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कुत्ते हजारों लोगों को काट चुके हैं। इससे कई की मौत भी हो चुकी है। कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है और कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरो और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के उपाय करने की मांग की।