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हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामलाः हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को दिया आखिरी मौका, 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश

editor
  • Awaaz Desk
  • March 31, 2022 10:03 AM
Ragging case in Haldwani Medical College: High court gives last chance to principal, order to file reply by April 20

हल्द्वानी। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में छात्रों से रैगिंग के मामले उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने कॉलेज के प्राचार्य को आखिरी अवसर देते हुए 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सिर मुडवाकर रैगिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। बताया गया कि यह वीडियो हल्द्वानी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज का है। हांलाकि कॉलेज प्रबंधन ने इसे गलत करार दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वीडियो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का ही है। बाद में इसपर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी गठित की थी। अब कोर्ट ने मामले में प्रिंसिपल से पूछा था कि 18 मार्च को जिन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, वह किस आधार पर किया गया। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में शपथपत्र पेश करने का आदेश देते हुए 30 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की थी लेकिन 30 मार्च को प्रिंसिपल ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं कोर्ट ने समाचार पत्रों में छपी उस खबर का भी संज्ञान लिया है जिसमें कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि रैगिंग करने वाले छात्रों पर जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने सरकार से इस पर भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। 


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