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रुद्रप्रयाग: अगस्त्यमुनि सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के प्राविधानों के बारे में दी विस्तृत से जानकारी

editor
  • Awaaz24x7 Team
  • February 21, 2023 12:02 PM
Rudraprayag: One day workshop/training program organized in Agastyamuni Auditorium, detailed information about provisions of information under Right to Information Act, 2005

रुद्रप्रयाग। मंगलवार को आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के प्राविधानों के बारे में विस्तृत से जानकारी देते हुए मुख्य प्रशिक्षक/जिला सेवायोजन अधिकारी कपिल पांडे ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति शासकीय कार्यों में संचालित योजनाओं व गतिविधियों की जानकारी ले सकता है। उन्होंने कहा कि लोक सूचनाधिकारी को निर्धारित समयावधि में मांगी गई सूचना संबंधित को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सूचना आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा सभी विकास खंड स्तर पर आयोजित होने वाली कार्यशाला हेतु उन्हें मुख्य प्रशिक्षक हेतु नामित किया गया है।

उन्होंने कहा कि विकास खंड अगस्त्यमुनि में आज सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पूर्व 13 फरवरी को विकास खंड ऊखीमठ में कार्यशाला का आयोजन किया गया आगामी तथा 28 फरवरी, 2023 को विकास खंड जखोली में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

विकास खंड अगस्त्यमुनि के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी, सेवायोजन विभाग के अनुदेशक किशन सिंह रावत सहित अन्य उपस्थित थे।


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