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मजार ध्वस्तीकरण का मामला! हाईकोर्ट ने दिए अहम निर्देश

editor
  • Awaaz Desk
  • April 26, 2025 06:04 AM
The case of demolition of the tomb! The High Court gave important instructions

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में नेशनल हाइवे पर बनी मजार के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायामूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि मजार की मिट्टी को 12 बजे से पहले उठाकर एक सुरक्षित जगह पर रखें। इसके बाद प्रशासन ने रिपोर्ट पेश की। साथ ही कोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के जिलाधिकारी कमेटी बनाकर यह रिपोर्ट बनाएंगे की कहां-कहां जिले में इस तरीके के धार्मिक स्ट्रक्चर सरकारी भूमि में स्थित हैं। इसकी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 6 मई
नियत की गई है। बता दें कि ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में इंदिरा चौक के समीप बनी सैय्यद मासूम शाह मिया और सज्जाद मिया की मजार को प्रशासन ने विगत सोमवार तड़के बुलडोजर की मदद से हटा दिया था। यह कदम प्रस्तावित आठ लेन हाईवे परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए बताया जा रहा है। एनएचए ने पहले ही संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जानकारी दी थी। मजार को हटाने के लिए बुलडोजर लगाए गए।


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