उत्तराखण्ड ब्रेकिंगः राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग की दी गयी सम्पत्ति को खाली करने का मामला! हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के अजबपुर कला ग्राम में राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को दी गई सम्पत्ति को खाली करने के दिए गए निचली अदालत के फैसले को चुनौती देती याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई तक निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है।
आपकों बता दे देहरादून के ग्राम अजबपुर कला के सुबोधनी थपलियाल द्वारा 2001 में निचली अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को आबंटित भूमि उनकी है। 17 दिसंबर 2021 को निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए निर्वाचन आयोग से 1 माह में कब्जा खाली करने के निर्देश जारी किए थे। जिसे निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कहा है राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को आबंटित की है और वर्ष 2001 से इसमे निर्वाचन आयोग का कार्यकाल चल रहा जिसमे निर्वाचन आयोग के कई कर्मचारी निवास कर रहे है।