उत्तराखण्डः जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत जमीन खरीद-फरोख्त का मामला! हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत जमीन खरीद-फरोख्त को चुनौती देने से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने प्रिंसिपल सेकेट्री राजस्व, सचिव राजस्व डीएम नैनीताल, एडीएम को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही याचिका करता के नोटिस पर रोक लगाई है। जिसमें कहा गया था कि उनके सेल डेट अवैध है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। बता दें कि क्षितिज शर्मा और अन्य द्वारा याचिका दायर कर कहा गया है कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत जमीन खरीद फरोख्त के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं, वह गलत है। पूर्व में 2003 में जारी हुए अध्यादेश में संशोधन कर बदलाव किए गए हैं। वह काश्तकारी भूमि और काश्तकारों के हित को सुरक्षित करने के बजाय खरीद फरोख्त में नियंत्रण करने के लिए हैं जो और असंवैधानिक है।