उत्तराखण्डः खुले में मछली व मुर्गे काटने का मामला! जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार से मांगी रिपोर्ट
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून वैली में स्लाटर हाउस के बजाए खुले बाजारों में कट रही मछली व मुर्गों के मामले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि उच्च न्यायलय के पूर्व दिए गए स्लाटर हाउसों के आदेशों के क्रम में अब तक कितना अनुपालन हुआ है। उसकी रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करें। बता दें कि देहरादून निवासी मोनिका मोसेस ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम देहरादून द्वारा स्लाटर हाउसों के नियमों का पालन नही कराया जा रहा है। जबकि वर्तमान में मीट कारोबारी बड़े जानवरों को स्लाटर हाउस में काटकर बेच रहे हैं। परन्तु मछली व मुर्गी बिना स्लाटर हाउस के अपनी दुकानों में ही काट रहे है। जबकि राज्य सरकार को निर्देश दिये थे कि बकरे, मछली, मुर्गे स्लाटर हाउस में काटे जाय। जो उच्च न्यायलय व सुप्रीम कोर्ट के निर्देश व नगर पालिका व नगर निगम की नियमावली के विरुद्ध है।