उत्तराखंड HC:काशीपुर सहकारी समिति मिनी बैंक में हुए 3 करोड़ के गबन मामले में दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा निर्णय
उत्तराखंड हाईकोर्ट में दक्षिण काशीपुर सहकारी समिति मिनी बैंक में 3 करोड़ का गबन किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
आपको बता दे अकरम अली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर में महुखेडा गंज में दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति लिमिटेड का मिनी बैंक था जो कि जिला कापरेटिव बैंक रूद्रपुर के अधीन था, जिसके तत्कालीन मैनेजर रईस अहमद ने ग्राहकों से प्राप्त जमाराशि को बैंक में जमा न कर उसका गबन किया। यह राशि तीन करोड के लगभग है। जिसकी जांच में 1.56 करोड़ के लगभग थी व दोबारा 2014 में हुई जांच में 1.30 के घोटाले की पुष्टि हुई। सहकारी समिति के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया लेकिन यह मुकदमा भ्रष्टाचार की धाराओं में दर्ज न कर सामान्य धाराओं में दर्ज हुआ और आरोपी की धमकी के बाद विभाग ने रिपोर्ट वापस ले ली । लेकिन वर्तमान सहकारी समिति के एम डी ने पुनः पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और मामला काशीपुर न्यायालय में विचाराधीन है साथ ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। इस बीच अकरम अली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि 3 करोड़ के घपले में और लोग भी शामिल हों सकते है इसलिये मामले की जांच आरबीआई और सीबीआई से कराई जाये।