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उत्तराखंड HC:श्रीनगर नगर पालिका को भंग करने के राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

editor
  • Kanchan Verma
  • January 14, 2022 12:01 PM
Uttarakhand HC: High Court stayed the state government's order to dissolve Srinagar Municipality

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने श्रीनगर नगर पालिका को भंग करने के राज्य सरकार के तीन जनवरी 2022 के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं । मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई ।

आपको बता दें श्रीनगर नगर पालिका की अध्यक्ष पूनम तिवारी ने हाईकोर्ट में दो अलग अलग याचिकाएं दायर कर सरकार की दो अधिसूचनाओं को चुनौती दी । पहली याचिका में उन्होंने सरकार द्वारा 31 दिसम्बर को जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की । इस आदेश में सरकार ने श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दे दिया था । जबकि याचिकाकर्ता ने कहा कि नगर निगम बनाने के लिये निकाय की आबादी 90 हजार से अधिक होनी चाहिये जो अभी नही है । जबकि श्रीनगर की आबादी 37 हजार के करीब है । यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि दूसरे आदेश में सरकार ने 3 जनवरी को श्रीनगर नगर पालिका को भंग कर दिया था । इस याचिका में उन्होंने सरकार के भंग करने के आदेश को चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है ।


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