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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बालाजी स्टोन क्रेशर के संचालन पर लगाई रोक! प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व क्रशर से चार सप्ताह में मांगा जवाब

editor
  • Awaaz Desk
  • March 30, 2022 11:03 AM
Uttarakhand High Court bans operation of Balaji Stone Crusher! Answer sought from pollution control board and crusher in four weeks

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के ग्राम उदयपुरी के आबादी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे बालाजी स्टोन क्रेशर मामले में सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई तक स्टोन क्रेशर संचालन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट सचिव उधोग विभाग, राज्य प्रदूषण बोर्ड सहित स्टोन क्रेशर स्वामी से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
      आपको बता दे कि रामनगर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सितंबर 2021 में राज्य सरकार ने बालाजी स्टोन क्रेशर को मानकों में स्थिलता देते हुए रामनगर के उदयपुरी में स्टोन क्रेशर लगाने की अनुमति प्रदान की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्टोन क्रेशर लगने से क्षेत्र के लोगो को कई गम्भीर समस्याओं से जूझना पड़ेगा। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र में क्रेशर लगाने की अनुमति न दी जाए।


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