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उत्तराखण्डः नदी-नालों पर हुए अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त! सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट, कमेटी गठित करने के दिए आदेश

editor
  • Awaaz Desk
  • August 31, 2022 01:08 PM
Uttarakhand: High court strict regarding encroachment on rivers and streams! Detailed report sought from the government, orders were given to constitute a committee

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने देहरादून में नदियों, तालाबों व नालों पर अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से त्रिस्तरीय कमेटी गठित कर कोर्ट को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि सरकार ने 270 एकड़ भूमि में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। बता दें कि पूर्व में हुए सुनवाई में राज्य सरकार ने अपने शपथपत्र में स्वीकार किया था कि दूनवैली में लगभग 270 एकड़ नदी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिए। आपकों बता दें कि राजपुर क्षेत्र की पार्षद उर्मिला थापा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राजपुर क्षेत्र के नालों, खालों और ढांग पर बेइंतहां अतिक्रमण और अवैध निर्माण किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि देहरादून में 100 एकड़, विकासनगर में 140 एकड़, ऋषिकेश में 15 एकड़, डोईवाला में 15 एकड़ नदियों की भूमी पर अतिक्रमण किया है। याचिकाकर्ता के द्वारा न्यायालय को बताया गया की इनका साइज़ 203 फुटबॉल फील्ड के बराबर है इसलिए इसे शीघ्र हटाया जाए।


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