उत्तराखण्डः यात्री वाहनों में डस्टबिन होना आवश्यक! मुख्य सचिव के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने दिखाई सख्ती, होगी चालानी कार्यवाही
देहरादून। हाल ही में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश जारी किए हैं। जिसमें उन्होंने कहा है कि यात्री वाहनों में अब डस्टबिन होना अति आवश्यक है, जिसको लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि जो भी यात्री वाहन उत्तराखंड के अंदर एंट्री करते हैं या फिर चार धाम यात्रा पर जाते हैं। सभी में डस्टबिन होना अनिवार्य है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि पहले भी यह नियम था कि सभी वाहनों के अंदर डस्टबिन होना अनिवार्य है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद इसको सख्ती से लागू कराया जा रहा है। कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखता है तो उस पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग डस्टबिन को लेकर अब सख्त हो गया है। सभी चेक पोस्ट पर इसकी चेकिंग भी की जा रही है और चेकिंग के साथ-साथ वाहन चालकों को जागरुक भी किया जा रहा है। बता दें कि अक्सर देखा जाता है कि यात्री चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी की खाली बोतल को खुले में फंेक देते हैं, जिससे सड़कों पर कूड़ा भी फैलता है और कूड़े के साथ-साथ दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है। लेकिन अब ऐसा करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।