उत्तराखंडHC: यहां के प्रभारी निरीक्षक और थाना अध्यक्ष के स्थानांतरण नही किये जाने सम्बंधित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को दिए निर्देश
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने खटीमा विधान सभा क्षेत्र में सेवारत नरेश चौहान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खटीमा और दिनेश सिंह फ़र्त्याल थाना अध्यक्ष झनकया का स्थानांतरण नही किये जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिए है कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को दस दिन के भीतर निस्तारित करें।
आपकों बता दे भुवन कापड़ी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि नरेश चौहान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खटीमा व दिनेश सिंह फरतियाल थानाध्यक्ष झनकया बिगत 9 वर्ष से जनपद उधम सिंह नगर में ही सेवारत है जबकि विभागीय नियमावली के अनुसार उपनिरीक्षक स्तर का अधिकारी 8 वर्ष से अधिक एक जनपद में सेवारत नही रह सकता। विभाग ने दोनों अधिकारियो का स्थानांतरण 23 जून 2021 को नरेश चौहान का अल्मोड़ा व दिनेश सिंह फरतियाल का पिथौरागढ़ कर दिया था उसके बाद विभाग ने दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण स्थगित कर दिया । याचिकाकर्ता का यह भी कहना है दोनों अधिकारी लोक सभा के चुनाव में भी यही सेवारत थे और वर्तमान समय मे भारतीय जनता पार्टी के सक्रीय एजेंट के रूप में कार्य कर रहे है और विधान सभा के चुनाव को भी प्रभावित कर सकते है लिहाजा इनका स्थानांतरण किया जाय। इनके स्थानांतरण को लेकर उनके द्वारा 10 जनवरी 2022 को मुख्य निवार्चन आयुक्त व जिला निवार्चन अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया गया है जिस पर अभी तक सुनवाई नही हुई।