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उत्तराखण्ड: बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत कई आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई! वसीम अहमद को मिली राहत

  • Awaaz Desk
  • October 29, 2025 03:10 PM
Uttarakhand: Hearing on the bail pleas of several accused, including Abdul Malik, the main accused in the Banbhulpura riots! Waseem Ahmed gets relief.

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगा कांड में प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक, वसीम अहमद सहित कई अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने वसीम अहमद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जबकि अब्दुल मलिक व अब्दुल मोईद को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नही मिली। आज हुई सुनवाई पर वसीम अहमद की तरफ से कहा गया कि उनका इस दंगे से कोई लेना देना नही है। उनका कोई अपराधिक रिकार्ड भी नही है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिसपर कोर्ट ने रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। बता दें कि आरोपियों की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा गया कि उन्हें फिलहाल डिफॉल्ट बेल के आधार पर जमानत दी जाए। क्योंकि मामले में तय समय के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दायर नही की। इन्हीं आरोपों में उच्च न्यायालय अन्य आरोपियों को पहले जमानत दे चुका है। पूर्व में आरोपियों द्वारा एक साजिश के तहत बनभूलपुरा में दंगा कराया गया था, जिसमें कई आम नागरिक सहित सरकारी सम्पति को नुकसान हुआ था। जिसकी जांच करने पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित अन्य के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराया है। तब से दंगे में शामिल करीब 50 से अधिक लोगों की जमानत उच्च न्यायालय से हो चुकी है। लेकिन मुख्य साजिश कर्ता व उसके साथ देने वालों की जमानत उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।


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