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हल्द्वानी: मेयर बिष्ट को बड़ी राहत! जिला न्यायालय ने खारिज की ललित जोशी की चुनाव याचिका, समय सीमा के उल्लंघन को बताया कारण

  • Awaaz Desk
  • April 25, 2025 03:04 AM
Haldwani: Mayor Bisht gets a big relief! District court dismisses Lalit Joshi's election petition, citing violation of deadline as the reason

नैनीताल। हल्द्वानी नगर निगम चुनाव को चुनौती देने वाली ललित जोशी की याचिका को जिला न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया। जोशी जो मेयर पद के पूर्व प्रत्याशी थे ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने इसे समय सीमा के बाहर दाखिल मानते हुए अस्वीकार कर दिया। जिला जज सुबीर कुमार के न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान ललित जोशी के अधिवक्ता दुष्यन्त मैनाली ने तर्क रखा कि याचिका दाखिल करने में देरी का कारण यह था कि सभी प्रत्याशियों को पक्षकार बनाना था और उनकी जानकारी उन्हें समय से नहीं मिल पाई। सरकारी पक्ष की ओर से डीजीसी पंकज सिंह बिष्ट व एडीजीसी भरत भट्ट और मेयर गजराज बिष्ट के अधिवक्ता योगेश पांडे तथा प्रदीप परगाई उपस्थित रहे। ललित जोशी के अधिवक्ता द्वारा विभिन्न न्यायालयों की नाजिर प्रस्तुत की गई, लेकिन सरकारी अधिवक्ता ने उनका विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि ये नाजिर उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में लागू नहीं होते। इसके अलावा कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए याचिका को अस्वीकार करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने माना कि याचिका निर्धारित समय सीमा (सात दिन) के भीतर दाखिल नहीं की गई, जबकि परिणाम 25 जनवरी को जारी किया गया था और याचिका 6 फरवरी को दाखिल की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि देरी को क्षमा करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है और ललित जोशी की चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।


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