उत्तराखण्डः टेंडरों के आवंटन में अनियमितता बरतने का मामला! हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून के चकराता में टेंडरों के आवंटन में राज्य सरकार द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में टेंडर प्रकिया की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि देहरादून निवासी आर्मी रिटायर्ड यशपाल सिंह व अन्य ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वे देहरादून के चकराता में राज्य सरकार द्वारा बिना विज्ञप्ति के अपने चहेतों को टेंडर आवंटित कर दिए गए। याचिका में कहा गया है राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में 59 टेंडरों में से कुल 5 टेंडरों की विज्ञप्ति जारी की गई, जबकि 55 टेंडर अपने चहेतों को आवंटित कर दिए गए। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नियम विरुद्ध की जा रही टेंडर प्रकिया पर रोक लगाई जाए।