उत्तराखण्डः फ्लोर मिल को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई! हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने जिला हरिद्वार के तहसील रुड़की के ग्राम ईमली खेड़ा में अवैध रूप से चलाई जा रही फ्लोर मिल को बंद करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि शीघ्र ही फ्लोरमिल को बंद करके उसकी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के साथ ही राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जवाब पेश करने को कहा है। बता दें कि हरिद्वार निवासी राजपाल सैनी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार के तहसील रुड़की के ग्राम ईमली खेड़ा में बिना उद्योग विभाग व राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति लिए फ्लोरमिल चलाई जा रही है। जब इसकी शिकायत याचिकाकर्ता सहित अन्य लोगों ने सीएम पोर्टल पर की तो सीएम पोर्टल ने इसकी जांच कराने के लिए राज्य पॉल्यूशन बोर्ड को यह शिकायत भेज दी थी। उसके बाद उद्योग विभाग ने इसकी जांच की। जांच में जब विभाग ने इसके मालिक से फ्लोर मिल चलाने का लाइसेंस मांगा तो वह लाइसेंस दिखाने में विफल रहा है। आज हुई सुनवाई पर राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह की तरफ से बोर्ड का पक्ष रखते हुए कहा कि ग्राम वासियों ने जो शिकायत सीएम पोर्टल पर की थी, उसका संज्ञान लेकर बोर्ड ने फ्लोरमिल का 2024 से लेकर अब तक दो बार जांच की। जांच कमेटी ने निरीक्षण में पाया कि मिल का नॉइज पॉल्युशन मानकों के विरुद्ध है। न ही फ्लोर मिल के द्वारा इसे चलाने की कोई अनुमति ली गई है। शिकायत का अनुपालन करते हुए बोर्ड ने आज सुबह ही इसे बंद करने के आदेश दे दिए हैं। उसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गयी है।