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उत्तराखण्डः सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण पर बड़ी सुनवाई! कोर्ट ने 2 दिसंबर तय की अगली तारीख, फिलहाल पूर्व रोक जारी रहेगी

  • Awaaz Desk
  • November 15, 2025 06:11 AM
Uttarakhand: The Supreme Court holds a major hearing on the Banbhulpura railway encroachment case. The court has set December 2nd as the next date, but the previous stay will remain in place.

नई दिल्ली/हल्द्वानी। बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी। शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तिथि नियत की है और पूर्व में लगी रोक को जारी रखा है। शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस जयमाला बागची की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अब्दुल मतीन सिद्धकी ने सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील दायर कर हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने बलभूलपुरा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष रेलवे, राज्य सरकार और कब्जेदारों की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अभिषेक अत्रे ने पक्ष रखा। रेलवे ने न्यायालय के समक्ष कहा कि रेल सेवाओं के विस्तार एवं निर्माण के लिए 30 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है और इस भूमि पर हुए अतिक्रमण को शीघ्र हटाकर रेलवे को उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। रेलवे ने जमीन जल्द खाली कराने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की। वहीं कब्जेदारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण सहित अन्य अधिवक्ता पेश हुए। उन्होंने कहा कि जिस भूमि की मांग रेलवे कर रहा है वह पूर्व लिखित दावे में शामिल नहीं थी और रिटेनिंग वॉल के निर्माण के बाद रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को अब कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही कब्जेदारों के अधिवक्ताओं ने बनभूलपुरा के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध किया और इसे अनुचित बताया। इस पर रेलवे के अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज कराया।


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