नैनीतालः मां नयना देवी व्यापार मण्डल ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बयान का किया स्वागत
नैनीताल। वित्त वर्ष 2023-2024 में लागू नियम जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर कंपनियों को देय राशि पर कर का भुगतान करना होगा। इस प्रावधान में बदलाव और राहत देने के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारमण और मंत्रालय द्वारा दिये गये वक्तव्य और आने वाले केंद्रीय बजट जो कि आगामी 23 जुलाई को संसद में पेश होना है उसमें पुरानी प्रणाली पर या इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स से जो बात कर यथा संभव राहत मिलने की बात का मां नयना देवी व्यापार मंडल ने स्वागत किया है। माँ नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आने वाले केंद्रीय बजट में इस पर बदलाव हो जाएगा। साथ ही एक पत्र भी इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मां नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल द्वारा भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहाड़ के संबंध में जहां की सीजनल व्यापार तथा पर्यटन से जुड़ा व्यवसाय ही होता है वहां इस प्रावधान का बदला जाना अतिव्यशक हो जाता है।