उत्तराखण्डः समय पर नहीं हुआ पुल का जीर्णोद्धार! हाईकोर्ट ने संबंधित कंपनी को दिए निर्देश, 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली के नारायणबगड में पिंडर नदी के ऊपर बने 84 मीटर के पुल का जीर्णोद्धार तय समय के भीतर नही किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने पुल की मरम्मत कर रही कम्पनी से 13 अप्रैल से पहले समस्त कार्य पूर्ण कर 9 अप्रैल तक जवाब कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 अप्रैल की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया कि पुल की मरम्मत करने के लिए दिसम्बर 2024 को टेंडर जारी हुआ था। जिसके बाद पुल पर आवाजाही पूर्ण रूप तीन माह के लिए रोक दी गयी। इसकी वजह से विकास खण्ड के 37 गांव के लोगों ने अपनी शादियों की तिथि भी आगे बढ़ा दी। बता दें कि जयबीर सिंह निवासी ग्राम लगून नारायणबगड़ ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पुल की स्थिति खराब थी। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। जिसकी मरम्मत राज्य योजना के तहत की जानी थी। मरम्मत के लिए 19 दिसम्बर 2024 को लोक निर्माण विभाग ने टेंडर जारी किया। और तीन माह में कार्य पूर्ण करने का समय सम्बंधित कम्पनी को दिया गया। लेकिन कम्पनी ने अभी तक कार्य पूर्ण नही किया। जबकि यह पुल 36 गांवो को जोड़ता है। क्षेत्र वासियों ने पुल का कार्य पूर्ण नही होने के कारण अपने आवश्यक कार्यों की तिथि में भी बदलवाव किया है। उनको अपने जरूरी कार्य पूर्ण करने के लिए 26 किलोमीटर के वैकल्पिक मार्ग से जाना पड़ रहा है। जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों का समय व पैसे की बर्बादी हो रही है। जनहित याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया है कि पुल को शीघ्र आवाजाही के लिए खोला जाय। क्योंकि 14 अप्रैल से वहां पर बैशाखी का मेला भी शुरू होने के साथ ही गांव में शादियां होने वाली हैं।